श्रम कानून

बेरोज़गारी बीमा: नियोक्ताओं को कर्मचारियों को किन बातों की याद दिलानी चाहिए

UAE की अनैच्छिक रोज़गार हानि योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को सदस्यता लेना और उसे सक्रिय बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगता है — और कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने की व्यावहारिक ज़िम्मेदारी नियोक्ताओं पर आती है।

बेरोज़गारी बीमा: नियोक्ताओं को कर्मचारियों को किन बातों की याद दिलानी चाहिए

Photo: Visual Content (CC BY 2.0)

UAE की अनैच्छिक रोज़गार हानि योजना के तहत निजी क्षेत्र और संघीय सरकार के पात्र कर्मचारियों के पास सक्रिय सदस्यता होना अनिवार्य है। इसके लिए कम मासिक प्रीमियम देना होता है और मूल वेतन के आधार पर इसे दो श्रेणियों में बाँटा गया है। इस्तीफ़े या कदाचार के कारण बर्खास्तगी के अलावा अन्य कारणों से नौकरी खोने वाला पात्र दावेदार सीमित अवधि के लिए मासिक भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह भुगतान मूल वेतन के एक हिस्से के रूप में तय होता है और इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है।

यह दायित्व कर्मचारी का है, नियोक्ता का नहीं, लेकिन इसके परिणामों से जुड़े सवाल नियोक्ता के पास ही पहुँचते हैं। सदस्यता न लेने वाले या सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उसका नवीनीकरण न कराने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगता है। इसके बाद उठने वाले सवाल — यह कटौती क्यों हुई, मैं नवीनीकरण कैसे करूँ, क्या इस्तीफ़ा देने पर मुझे इसका लाभ मिलेगा — HR के पास आते हैं। दावा करने के लिए न्यूनतम अंशदान अवधि पूरी करना भी आवश्यक है और रोज़गार समाप्त होने के बाद एक छोटी समय-सीमा के भीतर दावा दाखिल करना होता है।

सबसे सरल उपाय यह है कि नए कर्मचारियों की जॉइनिंग चेकलिस्ट में मेडिकल जाँच और Emirates ID के साथ योजना की सदस्यता को भी शामिल किया जाए, और वार्षिक HR प्रक्रिया में नवीनीकरण का एक संक्षिप्त रिमाइंडर जोड़ा जाए।

नियोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है

  • जॉइनिंग चेकलिस्ट में योजना की सदस्यता जोड़ें और उसका सत्यापन करें, भले ही यह दायित्व कर्मचारी का हो।
  • कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताएँ कि इस्तीफ़े और कदाचार के कारण बर्खास्तगी की स्थिति में बीमा का लाभ नहीं मिलता।
  • नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को याद दिलाएँ कि रोज़गार समाप्त होने के बाद निर्धारित छोटी समय-सीमा के भीतर दावा दाखिल करना अनिवार्य है।

Horizon GCC टीम द्वारा संक्षेपित। मूल रिपोर्टिंग: UAE Government portal (u.ae)

यह ब्रीफिंग सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित प्राधिकारी से वर्तमान आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

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